RPSC की नई गाइडलाइन लागू! अब दो बार परीक्षा छोड़ने पर OTR होगा ब्लॉक, अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की चेतावनी

राजस्थान लोक सेवा एवं अन्य भर्ती संस्थाओं में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले तथा परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का एकमुश्त पंजीकरण अवरुद्ध किया जाएगा। इस आशय का परिपत्र राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा 9 मई 2025 को जारी किया गया है।
आयोग सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकमुश्त पंजीकरण के अंतर्गत परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 के अनुसार एकमुश्त पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। इसके पश्चात अभ्यर्थियों से आयोग/बोर्ड एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए बार-बार शुल्क नहीं लिया जाता है। इस सुविधा के पश्चात यह देखा गया कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं, जिनके पास उस भर्ती से संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव नहीं है तथा वे परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं होते हैं। इसके कारण परीक्षा में बड़ी संख्या में अनावश्यक आवेदन प्राप्त होने तथा अभ्यर्थियों के परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा की व्यवस्था पर होने वाला व्यय व्यर्थ हो जाता है।
इस समस्या के समाधान के लिए 19 अप्रैल 2023 को जारी परिपत्र की निरन्तरता में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) में राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य सरकार की अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पर रोक लगा दी जाएगी।
750 रुपए के भुगतान के बाद ओटीआर अनलॉक हो जाएगा, यदि इसे दोबारा ब्लॉक किया जाता है तो 1500 रुपए का भुगतान करना होगा
अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपए की राशि का भुगतान करने के बाद ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा पुनः शुरू की जाएगी। इसके बाद भी यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः ब्लॉक कर दी जाएगी। इसे पुनः शुरू करने के लिए अभ्यर्थी को 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि कोई आवेदक किसी कारणवश किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है, तो उसे अनुपस्थिति की स्थिति में उक्त राशि से तभी मुक्त किया जाएगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती एजेंसी को सूचित करेगा।