Ajmer PM आवास योजना-2 की जानकारी देने के लिए बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे पार्षद व अधिकारी
ये कर सकते हैं आवेदन
लाभार्थी को नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर, स्वयं सहायता समूह, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक, अस्थाई सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योजना के पात्र होंगे।
अपात्रों को भी दिया जा रहा लाभ
वार्ड 50 के पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नगर निगम के जेईएन की टीम पार्षदों से वार्ड में आकर पूछती तक नहीं है कि लाभार्थी सही व्यक्ति है या नहीं। सत्यावना ने कहा कि उनके वार्ड जादूघर क्षेत्र में आठ से दस लोगों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर योजना का लाभ दे दिया। जब जांच करवाई तो पता चला कि वे लोग किराए के मकान में रहते हैं। सभी आठ लोगों के नाम निगम में दिए। अधिकारियों को शिकायत दी लेकिन आज तक इस मामले की जांच तक शुरू नहीं हुई, जबकि साधारण सभा में मामला उठने के बाद आयुक्त ने जांच के निर्देश दिए थे। सत्यावना ने कहा कि जब जमीनों के दस्तावेज की जांच की जाती है तो किराएदार ने कौन सी जमीन के कागज दिए हैं, पार्षद को मामले की जानकारी नहीं लगे। इस कारण उनके वार्ड में रहने वाले लोगों का सत्यापन उनकी बजाए नेता प्रतिपक्ष से करवाया गया है। इस मामले पर सत्यावना ने नाराजगी जाहिर की है।