CBSE का बड़ा फैसला! अब हर कोने पर लगेगा हाई-रेजोल्यूशन CCTV, इतने दिन तक का रिकॉर्डिंग रखना होगी अनिवार्य
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं। स्कूलों को शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर सभी जगहों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा, जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जा सके।
बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता ने जारी आदेश में कहा - स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने संबद्धता उपनियम 2018 अध्याय 4 (भौतिक अवसंरचना) में संशोधन किया है। जिसके अनुसार अब स्कूलों को शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन के स्टोर रूम, खेल के मैदान के साथ-साथ अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सुविधा वाले हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिनमें रियल-टाइम विजुअल रिकॉर्डिंग हो।इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर अधिकारी कर सकें।
छात्रों की सुरक्षा स्कूलों की 'सर्वोच्च' ज़िम्मेदारी है
बोर्ड ने आदेश में कहा कि छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सर्वोच्च ज़िम्मेदारियों में से एक है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि छात्र स्कूल में सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें।बोर्ड के अनुसार, एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों के अनुसार, 'स्कूल सुरक्षा' को बच्चों के लिए घर से स्कूल और वापस आने तक सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है।एनसीपीसीआर की बाल सुरक्षा एवं संरक्षा नियमावली की धारा एक (दस) के अनुसार, स्कूलों में सीसीटीवी की नियमित निगरानी और रखरखाव आवश्यक है। साथ ही, इसकी नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए।
