RPSC की बड़ी चेतावनी! बिना योग्यता किया आवेदन तो सभी परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे अभ्यार्थी, OTR होगा ब्लॉक
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कड़ा संदेश दिया है। बिना योग्यता या अनुभव के आवेदन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल परीक्षा से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनकी जानकारी अन्य भर्ती एजेंसियों से साझा की जाएगी। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
9 जून तक आवेदन वापस लें
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अपात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून 2025 है। यह सुविधा सहायक निदेशक, डिप्टी जेलर, तकनीकी सहायक जैसे कई पदों के लिए है। कई अभ्यर्थियों ने बिना जरूरी योग्यता के 3-4 भर्तियों में आवेदन कर दिया है। उदाहरण के लिए जसवंत गरासिया (बीए पास) और खलेंद्र प्रसाद (बीई) ने तकनीकी और वैज्ञानिक पदों के लिए गलत आवेदन किए, जो जांच में पकड़े गए।
ई-मित्र संचालकों पर भी नजर
आरपीएससी ने ई-मित्र संचालकों को भी चेतावनी दी है। अगर वे अभ्यर्थियों को गलत फॉर्म भरने के लिए उकसाते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। आयोग की आईटी शाखा एआई सॉफ्टवेयर की मदद से आवेदनों की जांच कर रही है, जिससे गलत आवेदन तुरंत पकड़े जा रहे हैं।
दो बार अनुपस्थित रहने पर ओटीआर ब्लॉक
आयोग ने नया नियम बनाया है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में दो बार परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसे दोबारा शुरू करने के लिए शुल्क देना होगा।
अभ्यर्थियों से अपील
आरपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपनी योग्यता और अनुभव को अच्छी तरह से जांच लें। पात्रता पूरी करने पर ही आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
