Ajmer में युवक ने तिरंगे के रंग में रंगा घोड़ा, पशु कल्याण बोर्ड ने दर्ज कराया मामला

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि अमर सिंह ने बताया कि उन्हें 15 अगस्त की रात को टीओएलएफए ने एक वीडियो भेजकर इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि घोड़े या किसी भी जानवर को रंगना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के तहत आता है। ऐसे में घोड़े को भी काफी नुकसान हुआ होगा, रंग पूरे शरीर पर लग गया है. उन्होंने 16 अगस्त को क्रिश्चियन गंज थाने में शिकायत भेजकर घोड़े के मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की है. मामले को लेकर प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय लता ने कहा कि हमें शिकायत मिली है. नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है.
TOLFA ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. पोस्ट कर लिखा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर उनके सामने एक ऐसी घटना आई है जो उन्हें काफी परेशान कर रही है. ताकत और शालीनता के प्रतीक घोड़े को भारतीय ध्वज के तिरंगे रंग से रंगा गया। इससे न सिर्फ जानवरों को नुकसान होता है बल्कि उनके अधिकारों का भी हनन होता है। टीओएलएफए ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि क्रूरता के इस कृत्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। TOLFA द्वारा वीडियो पोस्ट करने के बाद देशभर से पोस्ट पर खूब कमेंट किए जा रहे हैं. इस घटना को लोग क्रूरता बताकर इसकी निंदा कर रहे हैं. साथ ही मामले में कार्रवाई की भी मांग की जा रही है. इस मामले को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए. उन्होंने लिखा कि लोग मशहूर होने के लिए इन बेजुबान जानवरों का सहारा लेते हैं। इसे बंद किया जाना चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा कि क्या ये रंग घोड़े से उतर पाएगा.