Ajmer प्रदेश के सभी जिलों में डीएलसी की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि
बकायादारों को छूट नहीं मिलेगी : एक अप्रेल 2003 को या पूर्व में रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया स्टांप 31 मार्च तक या पूर्व दे दिया जाता है तो स्टांप शुल्क 60 प्रतिशत लगेगा। इसके बाद 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी।
बकाया स्टांप शुल्क 31 जुलाई 2024 तक है तो स्टांप शुल्क 55 प्रतिशत देय होगा। इसके बाद 100 प्रतिशत शुल्क अदा करना होगा।
एक अप्रेल 2003 से 31 मार्च 2013 तक के बकाया हैं तो इसमें 50 प्रतिशत छूट का लाभ अब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 31 जुलाई 2024 तक अदा करने पर 45 प्रतिशत शुल्क देय होगा। इसके बाद शत प्रतिशत अदा करना होगा।
एक अप्रेल 2014 या इसके बाद 31 मार्च 2018 तक के बकाया पर 31 मार्च तक छूट 40 प्रतिशत इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार एक अप्रेल 2018 या 31 मार्च 2023 तक की रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया शुल्क 31 मार्च तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। इसी प्रकार 31 जृुलाई तक स्टांप ड्यूटी अदा कर दी जाती है तो 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।