Ajmer कागजी साबित हो रहे हैं नियम-कायदे, ठेकों पर सोडा-चखना के साथ अब ठिकाना भी

प्रदेश में आबकारी विभाग की ओर से अहाता सुविधा नहीं दी जाती है। हालांकि इसका दूसरा रूप बार लाइसेंस है। बार में ग्राहक को बैठाकर शराब सर्व करने की सुविधा है लेकिन उसकी कीमत देनी होती है। अजमेर में आबकारी अधिकारी और निरीक्षकों की अनदेखी के चलते नियमों का दरकिनार कर अहाता सुविधा धड़ल्ले से स्थानीय स्तर पर विकसित कर ली गई है। पदमा डेयरी के सामने स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान। यहां दुकान का काउंटर महज 5-6 फीट में बनाया गया है। काउंटर के पीछे शो केस (दीवार) बनाकर पियक्कड़ों के बैठने व पीने की व्यवस्था है। अंग्रेजी, देशी शराब के ठेके के बगल में एक बड़ा हॉल है। यहां पर अंदर बैठने और पीने की सुविधा है। यहां पर पानी के लिए वाटर कूलर के साथ बैठने की सुविधा भी है। थाने से कुछ दूरी पर तारागढ़ रोड स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के बगल में द्मस्टेशनरी, गिफ्ट शॉप की खाली पड़ी दुकान के सामने ग्रीन नेट(पर्दा) लगाकर अन्दर पियक्कड़ों के बैठकर पीने के इंतजाम हैं। मुख्य मार्ग पर रामगंज थाने, भगवान गंज पुलिस चौकी के बीच स्थित अंग्रेजी शराब का ठेका। शराब के ठेके के अलावा बगल में अलग कमरे में बैठने के बंदोबस्त हैं।
पंजाब-मध्यप्रदेश में है सुविधा
जानकारों के मुताबिक शराब के ठेकों पर अहाता सुविधा पंजाब, मध्यप्रदेश में लागू है। शराब की दुकान के साथ राज्य सरकार ठेकेदार को सशुल्क यह सुविधा मुहैया करवाती है। जहां बैठकर पीने की इजाजत होती है लेकिन प्रदेश में अभी ठेकों से प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा में शराब खरीदने कर ले जाने की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो गलत है। आबकारी निरीक्षकों को पाबंद कर कार्रवाई करवाई जाएगी।