Ajmer दिव्यांग महिला से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा
अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर की एससी-एसटी कोर्ट ने दिव्यांग महिला से रेप के आरोपी को मरने तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए।जज डॉ.रेणु श्रीवास्तव ने अपराध को गंभीर और घिनौना कृत्य मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
आरोपी ने बंधक बनाकर किया था रेप
कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया- 30 जनवरी 2021 को सरवाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग महिला से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। महिला बकरियां चराने गई थी। बकरियां अपने खेत में चराने के शक में आरोपी व उसकी पत्नी ने पीड़िता को बंधक बनाकर मारपीट की। आरोपी ने अपनी पत्नी के सहयोग से रेप भी किया।
तीन साल पहले मामला हुआ था दर्ज
पीड़ित के घर पर नहीं पहुंचने पर उसका बेटा तलाश करते हुए आया। उसे महिला पेड़ के नीचे बैठकर रोते मिली। वह उसे घर ले गया और पूछताछ की। वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया।इसके बाद उसने अपनी बहन को ससुराल से बुलाया। बहन ने आकर मां से इशारों में बात की। तब घटना पता चला। हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उसके शरीर व प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है। परिजनों ने 2 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया।पुलिस ने आरोपी को 4 फरवरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जज डॉ. रेणु श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।