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Ajmer मनमाने ढंग से पेनल्टी वसूली पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

 
Ajmer  मनमाने ढंग से पेनल्टी वसूली पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर समय पूर्व ऋण राशि चुकाने पर अवैध रूप से पेनल्टी राशि वसूलने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक को सेवा में कमी का दोषी माना है। अदालत ने प्रार्थी लोहागल रोड निवासी नीता गर्ग को उससे वसूली गई दंडात्मक राशि ब्याज व हर्जाना सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थिया ने एडवोकेट अमित गांधी के जरिए स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक से 2014 में 41 लाख 40 हजार रुपए का हाउस लोन लिया था जो 2 अगस्त 2018 को चुका दिया। बैंक ने ऋण चुकाने के बावजूद मूल दस्तावेज नहीं लौटाए और मकान तय समय 3 वर्ष में नहीं बनाने के कारण 2 प्रतिशत पेनल इंटरेस्ट की राशि 3 लाख 91 हजार 581 रुपए अदा करने पर ही लौटाने की शर्त रखी। जिस पर प्रार्थिया ने राशि अंडर प्रोटेस्ट अदा करने के बाद स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया।

बैंक के खिलाफ फैसला

स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश काकड़ा, सदस्य रेनू द्विवेदी तथा राकेश गौड़ ने प्रार्थिया द्वारा मकान निर्माण 3 वर्ष में पूरा नहीं करने के तर्क को खारिज करते हुए मनमाने रूप से प्रार्थी से दंडात्मक राशि वसूल करने का दोषी करार देकर प्रार्थिया से अवैध रूप से वसूली गई राशि मय 6 प्रतिशत ब्याज व 5 हजार रुपए हर्जाने सहित लौटाने का आदेश दिया ।