Aapka Rajasthan

Ajmer अनस हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का लगाया जुर्माना

 
Ajmer अनस हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का लगाया जुर्माना

अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर झरनेश्वर महादेव मंदिर रोड तारागढ़ तलहटी में करीब डेढ़ साल पहले मुरादाबाद की गई युवक अनस की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी करूला, मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश निवासी शाने आलम उर्फ शानू पुत्र यूनूस (27) है। कोर्ट ने हत्या की धारा के तहत आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड तथा नहीं चुकाने पर अभियुक्त छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साक्ष्य छुपाने व मिटाने के आरोप में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए जुर्माना किया है। दोनों सजायें साथ-साथ चलेगीं।

तत्कालीन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार के अनुसार सूचना मिली थी कि झरनेश्वर रोड तारागढ़ की तलहटी में गुफा के पास एक लाश पड़ी है। सूचना पर मय दल के माैके पर पहुंच कर शव सड़ी-गली हालत में बरामद किया गया। माैके पर शव काे घसीटने के निशान भी मिले। काफी जगह खून भी बिखरा हुआ था, जाे जम कर काला हाे गया था। मृतक के कपड़े भी अस्त-व्यस्त हालत में मिले और माैके पर ही टूटा हुआ बेल्ट और खून से सने पत्थर मिले हैं। मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद अनस खान पुत्र मोहम्मद अशफाक के तौर पर उसके भाई आमिर और शाहिद ने की। घटनास्थल का एफएसएल टीम से मुआयना कराया गया। प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का माना।

मृतक के परिजन मोहम्मद शाहिद और आमिर ने उस समय बताया था कि मृतक अनस चित्तोड़गढ़ में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। अनस काे नागफणी इलाके में किराए के कमरे में रहने वाली मुरादाबाद कटघर निवासी शाने आजम उर्फ शानू पुत्र यूनुस ने अजमेर यह कहकर बुलाया था कि अजमेर में कपड़े का धंधा अच्छा है। उसकी बातों में आकर अनस 28 नवंबर 2021 काे अजमेर शानू के पास आ गया था। आखरी बार अनस से उनकी बातचीत 4 दिसंबर 2021 काे हुई। दरगाह थाना पुलिस ने 7 दिसंबर काे गुमशुदगी दर्ज की थी। लाश मिलने के बाद दरगाह के तत्कालीन थाना प्रभारी दलबीरसिंह ने शानू को गिरफ्तार किया।