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Ajmer रात 8 बजे के बाद भी बिक रही थी शराब, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

 
Ajmer रात 8 बजे के बाद भी बिक रही थी शराब, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित
अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर  आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही एक बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई से अजमेर जिले में हड़कम्प मचा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी को शिकायतें मिल रहीं थीं कि कुछ अनुज्ञापत्रधारी दुकानों से निर्धारित समय बाद अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। इन शिकायतों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि आबकारी वृत्त अजमेर शहर में संचालित देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान जो अजमेर नगर निगम वार्ड नम्बर 69-70 में रतन होटल के सामने खाइलैण्ड बाजार में सुखपाल गुर्जर के नाम से आवंटित थी एवं अजमेर नगर निगम वार्ड नम्बर 8, 9, 10, 67, 68 दुकान संख्या 32 शोभराज होटल के पीछे देहली गेट पर वर्षा के नाम से संचालित थी। शराब की दुकानों से रात्रि 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में दोनों दुकानों पर अभियोग दर्ज कर दुकानों के लाइसेंस तीन दिन की अवधि 15 से 17 नवम्बर तक के लिए निलम्बित कर दिया है। इस अवधि के दौरान दुकानों से शराब बिक्री नहीं हो सकेगी।

बीयर बार का लाइसेंस निरस्त

आबकारी विभाग ने होटल एम्बेसेडर में संचालित 'एम्ब्रोसिया बीयर बार' का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही लाखों रुपए की शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने 10 नवम्बर को छापा मारकर बार को सीज कर दिया था। बताया जा रहा है कि बार संचालक की ओर से शराब की सीलबंद बोतलें बेची जा रही हैं। जबकि बार में केवल शराब परोसी जा सकती है, सीलबंद बोतलें बेची नहीं जा सकती। जांच रिपोर्ट मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी ने रियाजुद्दीन उस्मानी ने बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अजमेर में यह इस तरह की पहली कार्रवाई है, जिसमें बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।