Aapka Rajasthan

उदयपुर में फर्जी दस्तावेजों से हासिल FSSAI लाइसेंस निरस्त, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

 
उदयपुर में फर्जी दस्तावेजों से हासिल FSSAI लाइसेंस निरस्त, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यवसायी का FSSAI लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विभाग की जांच में लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनियमितता सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया।

जानकारी के अनुसार, व्यवसायी सेफुद्दीन जाकिर हुसैन कनोड़वाला पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उक्त लाइसेंस का उपयोग कर वह उदयपुर के प्रतिष्ठित उपकारागार सहित अन्य संस्थानों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति से जुड़े कार्यों में शामिल था।

मामले की जांच के दौरान विभाग को लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की गई। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित व्यवसायी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाता है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों का नियमित सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।

फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।