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Tonk बलात्कार के चार दोषियों को 20 साल के कारावास की सजा

 
Pratapgarh रिश्ते को शर्मसार करने वाले मौसा को आजीवन कारावास की सजा 

टोंक न्यूज़ डेस्क, पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) मधुसूदन शर्मा ने सभी आरोपियों पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में खास बात यह है कि आरोपियों की पहचान तब हुई जब आरोपियों ने घटना के समय बनाए गए वीडियो को वायरल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट) राकेश शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई 2023 को पीड़ित बालिका के पिता ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई की रात को उसकी पुत्री व भतीजी गांव में तालाब किनारे शौच के लिए गई थी।

इस दौरान मालपुरा क्षेत्र के राकेश, मंगलराम, राजू व राम फूल सहित 4-5 लोगों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। एपीपी शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाह दस्तावेज पेश किए। इसके बाद गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।