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Tonk में रेप के दो आरोपियों को 20 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना

 
Tonk में रेप के दो आरोपियों को 20 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना

टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों युवकों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने अदालत में 22 गवाह, 57 दस्तावेज और 11 लेख पेश किए थे. विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि पिछले साल पीपलू थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी. उसने बताया था कि 8 जुलाई 2021 को दिग्गी के बम्बोरी निवासी रतन बैरवा समेत उसकी नाबालिग बेटी को 4-5 लोगों ने बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर ले गया. बाद में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया।

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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दोनों आरोपितों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को भी हिरासत में लिया। पीपलू पुलिस ने जांच पूरी कर 10 नवंबर 2021 को रतन लाल और सोहन लाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, सबूतों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई. प्रत्येक को 20 वर्ष की कैद। साथ ही कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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