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Sawaimadhopur में नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के आरोपी को तीन साल की कैद की सजा

 
Sawaimadhopur में नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के आरोपी को तीन साल की कैद की सजा 

सवाई माधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाई माधोपुर विशेष अदालत पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता से छेड़खानी व मारपीट के आरोपी भरतलाल पुत्र मोरपाल मीना थाना चौथ के बरवाड़ा को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना, धारा 323 भादस के तहत छह माह का साधारण कारावास व एक हजार जुर्माना व धारा 341 भादस के तहत एक माह का साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. रुपये का जुर्माना पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए. मामले के अनुसार पुलिस अधीक्षक को पीड़िता के पिता से शिकायत मिली थी कि पीड़िता के पिता मजदूरी का काम करते हैं और उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है.

नाबालिग बेटी घर का काम करती है। सुबह 6 बजे नाबालिग बेटी घर से करीब तीन सौ फीट दूर अमरूद के बगीचे में गेहूं की फसल में पानी देने के लिए पाइप निकाल रही थी. तभी अचानक आरोपी भरतलाल पीछे से आया और नाबालिग बेटी को पकड़कर नीचे फेंक दिया और उसके साथ दुव्र्यवहार करने लगा. नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया। नाबालिग आरोपी के चंगुल से बमुश्किल बची और शोर मचाने पर परिजनों व पड़ोसियों ने आरोपी से उसे छुड़ाया. इस दौरान आरोपी वहां से फरार हो गया। विशेष अदालत पॉक्सो ने मामले का निस्तारण करते हुए आरोपी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड, धारा 323 भादस के तहत छह माह साधारण कारावास व एक हजार जुर्माना व भादस धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनाई है. साधारण कारावास और पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।