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आईआरसीटीसी घोटाला: दिल्ली की कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय करने का फैसला 16 जुलाई तक टाला

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला 16 जुलाई तक टाल दिया। यह मामला आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।
 
आईआरसीटीसी घोटाला: दिल्ली की कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय करने का फैसला 16 जुलाई तक टाला

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला 16 जुलाई तक टाल दिया। यह मामला आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट को मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबडी देवी समेत 16 के खिलाफ आरोप तय करने पर मंगलवार को फैसला देना था। हालांकि, अदालत ने इसे 16 जुलाई तक टाल दिया।

एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरती गईं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल के रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट कथित तौर पर तय नियमों का पालन किए बिना राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे।

यह भी आरोप है कि इसके बदले में, लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ की कीमती जमीन हासिल की गई थी। इस मामले में आरोपी लोगों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव व अन्य शामिल हैं।

इससे पहले, विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों और ईडी की ओर से पेश वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं भी लंबित हैं। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इसी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।

पिछले साल अक्टूबर में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के 'बेगुनाह' होने का दावा करने के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए उन पर आरोप तय किए थे। हालांकि, लालू प्रसाद यादव ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि आईआरसीटीसी होटलों के लिए टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

--आईएएनएस

डीसीएच/