Kota में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 14,496 लीटर पानी की बोतलें सीज
इसके बाद टीम गणपति इंडस्ट्रीज़ 2 बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, यहां बेल्सरी नाम से पानी पैक किया जा रहा था, यहां से नमूना लेने के बाद 450 कार्टन में रखी 5400 बोतलें सीज की गई। इसके बाद टीम श्रीद्रुक्षा मां इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची। जहां बिसलीरी ब्रांड से पानी पैक किया जा रहा था, यहां से 53 कार्टन में रखी 636 बोतलें बिसलीरी ब्रांड की सीज की गई। इसके बाद टीम अवेनीर फूड्स एंड बेवरेजेज जी 372 आईपीए कोटा पहुंची। जहां बिस्ट्रिल ब्रांड से पानी पैक किया जा रहा था, यहां नमूना लेने के बाद 300 कार्टन में रखी 3,584 पानी की बोतल मौके पर सीज की। इस प्रकार बिस्लेरी ब्रांड से मिलते जुलते अलग अलग ब्रांड की कुल 14,496 बोतलें पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की सीज की गई। साथ ही, सभी निर्माता फर्म को बिस्लेरी ब्रांड से मिलते जुलते ब्रांड के नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि सभी फर्मों के पास बिस्लेरी ब्रांड से मिलते-जुलते ब्रांड के नाम से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पैक करने का कोई ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। जिन फर्मों के कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल व पानी की रिपोर्ट, बीआईएस सर्टिफिकेट मौके पर नहीं पाया गया, उन्हें नियम 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। सभी 4 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
