Aapka Rajasthan

Kota में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 14,496 लीटर पानी की बोतलें सीज

 
Kota में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 14,496 लीटर पानी की बोतलें सीज
कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा दीपावली और दशहरा मेले में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नामी कंपनी के नाम पर मिलते-जुलते नामों से पैक कर बेची जा रही 14,496 लीटर पानी की बोतल सीज की गई। इसके साथ पानी की बोतलों से चार नमूने लिए गए, जिनकी जांच की जा रही है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश सोनी ने बताया कि कोटा में दीपावाली के पहले शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा से मिले इनपुट के आधार पर दशहरे मेले में निरीक्षण के दौरान देखा गया कि वहां नामी कंपनी के नाम पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर से मिलती-जुलती विभिन्न नामों की पानी की बोतल बेची जा रही थी। दशहरे मेले में नामी कंपनी से मिलती-जुलती पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माताओं की जानकारी जुटाकर टीम पार्थ इंडस्ट्रीज़ रोड नंबर 6 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया पर पहुंची, यहां कंपनी से मिलता जुलता ब्रांड बेल्सरी के नाम से पैक किया जा रहा था। यहां से नमूना लेने के पश्चात 450 कार्टन में रखा 4844 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेल्सरी ब्रांड सीज किया गया।

इसके बाद टीम गणपति इंडस्ट्रीज़ 2 बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, यहां बेल्सरी नाम से पानी पैक किया जा रहा था, यहां से नमूना लेने के बाद 450 कार्टन में रखी 5400 बोतलें सीज की गई। इसके बाद टीम श्रीद्रुक्षा मां इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची। जहां बिसलीरी ब्रांड से पानी पैक किया जा रहा था, यहां से 53 कार्टन में रखी 636 बोतलें बिसलीरी ब्रांड की सीज की गई। इसके बाद टीम अवेनीर फूड्स एंड बेवरेजेज जी 372 आईपीए कोटा पहुंची। जहां बिस्ट्रिल ब्रांड से पानी पैक किया जा रहा था, यहां नमूना लेने के बाद 300 कार्टन में रखी 3,584 पानी की बोतल मौके पर सीज की। इस प्रकार बिस्लेरी ब्रांड से मिलते जुलते अलग अलग ब्रांड की कुल 14,496 बोतलें पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की सीज की गई। साथ ही, सभी निर्माता फर्म को बिस्लेरी ब्रांड से मिलते जुलते ब्रांड के नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि सभी फर्मों के पास बिस्लेरी ब्रांड से मिलते-जुलते ब्रांड के नाम से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पैक करने का कोई ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। जिन फर्मों के कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल व पानी की रिपोर्ट, बीआईएस सर्टिफिकेट मौके पर नहीं पाया गया, उन्हें नियम 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। सभी 4 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।