फायरिंग मामले में खान सर को राहत, वीडियो में देखे पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; 20 जून को अगली सुनवाई
फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है, जिससे मामले की गहन समीक्षा की जा सके।कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि घटना के दौरान गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य किसी भी तरह से भय या दहशत फैलाना नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
इस पूरे मामले ने पटना में हलचल मचा दी है, क्योंकि खान सर शिक्षा जगत में एक लोकप्रिय नाम हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मामले को लेकर समर्थकों और छात्रों में भी चर्चा तेज हो गई है।फिलहाल सभी की नजरें 20 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि खान सर को स्थायी राहत मिलती है या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
