Jaipur पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का परिणाम होगा संशोधित- हाईकोर्ट
जयपुर न्यूज़ डेस्क, पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2019 का परिणाम संशोधित करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने गुरुवार को गजेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में कहा गया कि भर्ती में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया, जिन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया था। जबकि नियमों के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर परीक्षा में शामिल होने वाले ही भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। ऐसे में आरपीएससी ने अपात्र लोगों का चयन कर लिया है।
याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती का परिणाम संशोधित करने के आदेश दिए हैं। अंतिम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र भी शामिल हुए याचिकाकर्ताओं के वकील रघुनंदन शर्मा ने बताया- इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर व जोधपुर पीठ में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर जस्टिस दिनेश मेहता ने हाइब्रिड तरीके से सुनवाई की। हमने कोर्ट को बताया कि भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बीवीएससी एंड एएच) रखी गई थी।
आरपीएससी ने इस भर्ती परीक्षा के लिए 22 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार, अंतिम वर्ष के छात्र भी भर्ती में भाग ले सकते थे। जबकि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के तहत वे ही अभ्यर्थी भर्ती में भाग ले सकते हैं जिन्होंने न्यूनतम योग्यता प्राप्त की हो या अंतिम वर्ष की परीक्षा दी हो।