Chittorgarh परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सीमा के पास 2 किलोमीटर तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा

चित्तौरगढ़ न्यूज़ डेस्क, रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजलीघर साइट के नो फ्लाइंग जोन को अब संयंत्र से नहीं, बल्कि बाउंड्री से लागू किया जाएगा। बाउंड्री से 2 किलोमीटर तक हैलिकॉप्टर-हवाई जहाज और ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान परमाणु बिजलीघर प्रशासन ने इसके लिए रावतभाटा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को लिखित में अनुरोध भेजा है। परमाणु बिजलीघर की बाउंड्री से 2 किलोमीटर का क्षेत्र रेड जोन कहलाएगा।
एनपीसीआईएल रावतभाटा राजस्थान साइट को नो ड्रोन जोन घोषित करने की मांग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आणविक ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। गृह मंत्रालय की 8 नवंबर 2019 की अधिसूचना के आधार पर डीजीसीए के सॉफ्टवेयर डिगीस्काई में एनपीसीआईएल रावतभाटा साइट को रेड जोन के रूप में रजिस्टर किया गया है। पहले यह नो फ्लाइंग जोन संयंत्र की इकाई एक और दो की सीमा से 1.6 किलोमीटर तक था। अब इसे बाउंड्री से 2 किलोमीटर तक बढ़ाने की मांग की गई है। इस बदलाव से लगभग 5 किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन में शामिल हो जाएगा। यह प्रतिबंध हमेशा के लिए लागू रहेगा। कुछ समय पहले एक ट्रेनिंग हैलिकॉप्टर परमाणु बिजलीघर के नजदीक पहुंच गया था। इसके बाद इस मांग को और मजबूती मिली। नो फ्लाइंग जोन में हवाई जहाज, हैलिकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध होता है। यह सुरक्षा और संरक्षा के लिए लागू किया जाता है। एनपीसीआईएल के महाराष्ट्र स्थित तारापुर, उत्तर प्रदेश स्थित नरौरा और कर्नाटक स्थित कैगा परमाणु बिजलीघरों की बाउंड्री से 2 किलोमीटर की परिधि में पहले से नो ड्रोन जोन लागू है। सैन्य संघर्ष, पर्यावरण संरक्षण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नो फ्लाइंग जोन लागू किया जाता है।
राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आसपास यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। सैटेलाइट नक्शे और तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में 2 किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक सूचना जारी होगी। इससे आम लोगों को भी पता लगे कि यहां प्रतिबंधित क्षेत्र है। साथ ही, हवाई निगरानी से भी इस पर नजर रखी जा सकेगी। इन क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। ^राजस्थान परमाणु बिजलीघर की ओर से परमाणु बिजलीघर साइट से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को रेड जोन यानी नो ड्रोन क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। एसडीएम, तहसीलदार और थाना पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। -विनोदकुमार मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर