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Bundi बालक के साथ कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

 
Bundi बालक के साथ कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा  

बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी  पॉक्सो कोर्ट के जज बालकृष्ण मिश्र ने एक बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपी पीड़ित के साथ पार्क में गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।  पॉक्सो कोर्ट के एपीपी निशांत सोनी ने बताया कि दिसंबर 2024 में पीड़ित बालक के साथ परिजनों ने नैनवां थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित बालक के दोस्त की नानी दुकान पर पीड़ित बालक के दोस्त को खोजने आई थी। इसी दौरान वह खोजती हुई पास के पार्क में पहुंची तो पीड़ित बालक के साथ एक युवक कुकर्म करते पकड़ा गया। इस घटना के बाद शोर शराब हुआ तो लोगों की भीड़ जमा हो गई।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को पॉक्सो क्रम संख्या 2 के जज बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए दोषी आरोपी युवक को पीड़ित के साथ कुकर्म करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।