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Alwar फेसबुक पर दोस्ती कर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी को जेल

 
पॉक्सो मामले में सजा काट रहे अपराधी की जेल परिसर में मौत, मचा हड़कंप 

अलवर न्यूज़ डेस्क, पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 2 साल पहले फेसबुक पर नाबालिग से दोस्ती कर उसे बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला दिसंबर 2022 का है।

खिलाने के बहाने नशीला पदार्थ दिया

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने पोक्सो मामले में आरोपी यतिन निवासी पटौदी हरियाणा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता ने बहरोड़ थाने में पोक्सो मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि यतिन निवासी लोहचब पटौदी गुड़गांव जिले का रहने वाला है। जिससे उसकी फेसबुक के जरिए बातचीत होने लगी। करीब 6 महीने बाद यतिन उसे खाना खिलाने के बहाने बहरोड़ स्थित एक होटल में ले आया। होटल में उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दे दिया। फिर वहां कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा उसने अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके जरिए ब्लैकमेल करने लगा। 24 दिसंबर 2022 को थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।